झारखंड की राजधानी रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। रांची नगर निगम ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या निगम द्वारा आवंटित दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया, तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। साथ ही संबंधित दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। निगम की दुकानों के मामले में आवंटन भी निरस्त कर दिया जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, झारखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका खुलेआम उपयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। इसी को देखते हुए अब कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों की भी तलाश की जा रही है।
नगर निगम ने म्युनिसिपल एक्ट के तहत शहरभर में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। निगम की एनफोर्समेंट टीम दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सघन जांच करेगी। जांच के दौरान यदि प्लास्टिक कैरी बैग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है, तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई केवल निजी दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में भी सख्त जांच की जाएगी। यदि निगम की किसी दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग या भंडारण पाया गया, तो संबंधित आवंटी के खिलाफ भी समान कार्रवाई करते हुए दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा।
नगर निगम ने सभी दुकानदारों और व्यापारियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करें और इसके स्थान पर कपड़े, जूट या कागज से बने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाएं।
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