रांची: होटवार जेल में नाच-गाने के कथित वीडियो और जेल के अंदर से सोशल मीडिया के जरिए आपराधिक गतिविधियों के संचालन की खबरों को झारखंड हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है। इस मामले पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथपत्र दाखिल कर जवाब देने का निर्देश दिया है।
अधिवक्ता धीरज कुमार के अनुसार, सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त मौखिक टिप्पणी की। अदालत ने इस पूरे प्रकरण को राज्य की एजेंसियों के लिए शर्मनाक और चिंताजनक बताया। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जनवरी 2026 की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि नवंबर महीने में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दो कैदियों के डांस करने का दावा किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद कारा महानिरीक्षक ने सहायक कारापाल जगन्नाथ राम को निलंबित कर दिया था। साथ ही वीडियो की सत्यता की जांच की जिम्मेदारी जेल निदेशक मनोज कुमार को सौंपी गई थी। वायरल वीडियो में विधु गुप्ता और विक्की भालोटिया के होने की बात कही गई थी। विधु गुप्ता प्रिज्म होलोग्राफी का संचालक है, जिसे एसीबी ने शराब घोटाले के मामले में जुलाई में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
होटवार जेल पहले भी विवादों में रह चुकी है। इससे पहले ईडी मामलों में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल बंदियों को जेल मैनुअल के उल्लंघन में अनुचित सुविधाएं देने के आरोप जेल प्रशासन पर लगे थे। वहीं, जेल से सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को धमकाने के मामलों में प्रिंस खान का नाम सामने आता रहा है। इसके अलावा राहुल सिंह पर भी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने के कई आरोप सामने आ चुके हैं।
हाईकोर्ट ने इन सभी तथ्यों को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और मामले की निगरानी जारी रखने का संकेत दिया है।
Post a Comment