नई दिल्ली: देशभर में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की कीमतों में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) बिल 2025 को मंजूरी दिए जाने के बाद सिगरेट पर टैक्स में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जहां अब तक ₹18 में मिलने वाली सिगरेट की कीमत बढ़कर ₹72 तक पहुंच सकती है। यानी एक सिगरेट की कीमत में लगभग चार गुना तक इजाफा होने की संभावना जताई जा रही है।
संशोधित व्यवस्था के तहत सिगरेट पर लगने वाला उत्पाद शुल्क प्रति 1000 स्टिक ₹200–₹735 से बढ़ाकर ₹2,700 से ₹11,000 तक किया जा सकता है। इससे सस्ती सिगरेट का विकल्प धीरे-धीरे बाजार से लगभग खत्म हो सकता है और धूम्रपान करने वालों को पहले से कहीं ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।
सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बल्कि अन्य तंबाकू उत्पादों पर भी टैक्स में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रस्तावित है। चबाने वाले तंबाकू पर टैक्स 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत, हुक्का तंबाकू पर 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और पाइप व स्मोकिंग मिक्सचर पर टैक्स 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 325 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इससे तंबाकू से जुड़े लगभग सभी उत्पाद आम लोगों के लिए और महंगे हो जाएंगे।
सरकार का कहना है कि तंबाकू उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतें धूम्रपान और नशे की आदत पर लगाम लगाने में सहायक होंगी। खासकर युवाओं और कम आय वर्ग के लोगों को तंबाकू सेवन से दूर रखने में यह कदम प्रभावी साबित हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का भी मानना है कि कीमतों में बढ़ोतरी से तंबाकू सेवन में कमी आएगी और लंबे समय में सार्वजनिक स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा।
हालांकि इस फैसले को लेकर राय बंटी हुई है। एक वर्ग इसे स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी कदम बता रहा है, जबकि दूसरे वर्ग का मानना है कि इससे अवैध सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री बढ़ सकती है। अगर यह व्यवस्था पूरी तरह लागू होती है, तो आने वाले समय में सिगरेट पीना सेहत के साथ-साथ जेब पर भी भारी पड़ सकता है।
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