कैनबरा: ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर कड़े नियम लागू हो गए हैं। बुधवार से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक और एक्स सहित 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाबालिगों के लिए प्रतिबंधित कर दिए गए। यह पाबंदी देश में बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है।
बचपन को सुरक्षित करने का कदम: पीएम अल्बनीज
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस कानून को ‘ऐतिहासिक’ बताते हुए कहा कि यह फैसला बच्चों के मानसिक विकास पर सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से परिवारों को तकनीकी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अपने बच्चों की सुरक्षा पर नियंत्रण मिलेगा।
प्लेटफॉर्म पर होगी जिम्मेदारी, भारी जुर्माने का प्रावधान
नवंबर 2024 में फेडरल पार्लियामेंट से पारित कानून के अनुसार सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना सकें।
उल्लंघन करने पर संबंधित प्लेटफॉर्म पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 295 करोड़ रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, इस नियम के उल्लंघन पर न तो बच्चों को और न ही उनके माता-पिता को किसी प्रकार की सजा दी जाएगी।
आगे और भी प्लेटफॉर्म पर लग सकती है रोक
सरकार ने नए नियमों को लागू करने से पहले व्यापक अध्ययन कराया था। जरूरत पड़ने पर प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म की संख्या और बढ़ाई जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम दुनिया भर का ध्यान खींच रहा है, और अब न्यूजीलैंड एवं नीदरलैंड भी इसी तरह का कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
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