झारखंड में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई जांच जारी रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम और निर्णायक कदम बताया।
मुख्य बिंदुओं में पूरी खबर
1. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच जारी रखने की अनुमति दी
मरांडी ने कहा कि 1,500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध पत्थर खनन की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, जबकि राज्य सरकार इसका विरोध कर रही थी।
2. राज्य सरकार की नीतियों पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी
उनके अनुसार अदालत ने राज्य सरकार द्वारा “अपराधियों को संरक्षण देने की प्रवृत्ति” पर सख्त आपत्ति जताई है।
3. झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सही माना गया
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को बरकरार रखा और राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया।
4. हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप
मरांडी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, राजेश यादव, बच्चू यादव, संजय यादव और सुभाष मंडल जैसे “चहेते अपराधियों” को बचाने की कोशिश की।
5. शिकायत वापस लेने का दबाव-मरांडी के आरोप
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को दबाव में लाकर शिकायत वापस लेने की कोशिश की गई और आम लोगों को धमकाया गया, लेकिन अदालत में यह रणनीति सफल नहीं हो सकी।
6. फैसला हेमंत सरकार के लिए बड़ा झटका-मरांडी
मरांडी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला “भ्रष्ट सरकार के ताबूत में आखिरी कील” साबित होगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा और मजबूत करेगा।
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