बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में सराफा प्रतिष्ठानों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और हाल ही में बोकारो के तनिष्क शोरूम में लूट की कोशिश के बाद पुलिस मुख्यालय ने नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत अब किसी भी ज्वेलरी दुकान में चेहरा ढककर प्रवेश करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बीते रविवार की शाम बोकारो स्थित तनिष्क शोरूम में नकाबपोश अपराधियों द्वारा लूट का प्रयास किया गया था, हालांकि यह घटना असफल रही। इसके बाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अपराधियों की पहचान आसान बनाने और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
सोमवार को बाघमारा थाना के औचक निरीक्षण के दौरान बोकारो रेंज के डीआईजी आनंद प्रकाश ने इन नए निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार अब राज्य की किसी भी ज्वेलरी दुकान में पुरुष मास्क, नकाब या हेलमेट पहनकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। वहीं महिलाएं भी हिजाब, बुर्का या घूंघट पहनकर दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दुकान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह खुला होना अनिवार्य होगा।
डीआईजी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को संदिग्ध मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि ज्वेलरी दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में सभी आने-जाने वालों की पहचान स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हो सके।
उल्लेखनीय है कि बिहार में भी सराफा बाजारों में बढ़ती लूट की घटनाओं के बाद पुलिस और ज्वेलर्स एसोसिएशन ने मिलकर इसी तरह का नियम लागू किया था। अब झारखंड पुलिस भी उसी मॉडल को पूरे राज्य में लागू कर रही है, ताकि अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके और ज्वेलरी कारोबारियों को सुरक्षित माहौल मिल सके।
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